किसी भी फॉरमेट में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को समाचार पत्र में प्रकाशित एवं टीवी में प्रसारित कराना होगा अपने आपराधिक रिकॉर्ड ।।
भारत के चुनाव आयोग का नया फरमान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और राजनीतिक दल के लिये चुनाव आयोग निर्देश।। निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकित करने वाले दलों को यदि उम्मीदवार पर आपराधिक प्रकरण हैं, तो उसके संबंध में संबंधित उम्मीदवार को और राजनीतिक दल को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान तीन बार समाचार-पत्र और टेलीविजन पर प्रकाशित-प्रसारित कराना अनिवार्य होगा। आयोग ने आपराधिक प्रकरणों के प्रचार के संबंध में संबंधित उम्मीदवार और दल जो उन्हें चुनाव के लिये नामांकित कर रहें हैं, उनके लिये अपने निर्देशों को और कारगर एवं सरल करने का निर्णय लिया है। आयोग हमेशा इस मापदण्ड पर जोर देते हुए चुनावी प्रजातंत्र की बेहतर करने के लिये प्रयास किया है। आयोग द्वारा उक्त संदर्भ में दिये गये निर्देशानुसार अभ्यर्थी और नामांकित करने वाले राजनैतिक दल को आपराधिक प्रकरण से संबंधित जानकारी का प्रथम प्रचार नाम वापसी की अंतिम तिथि के 4 दिन के अंदर, द्वितीय प्रचार नाम वापसी की अंतिम तिथि के 5 से 8 दिन के बीच और तृतीय प्रचार चुनाव प्रचार के 9वें दिन से अंतिम दिन के बीच मतलब कि मतदान के 2 दिन पहले तक करवाना अनिवार्य होगा। इस समय लाइन से वोटरों को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने के लिए अच्छा तरीका होगा। |
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